Apply RTE 25 Scheme
(निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार)
Short Description
    निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) .(ग) में प्रदप्त व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी-विद्यालयों में पहली कक्षा / पूर्व प्राथमिक (Entry level class) में आस पास (Neighbourhood) के दुर्बल वर्ग / अलाभित समूह के बच्चों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश दिया जाएगा| यह प्रावधान कक्षा-8 तक लागू रहेगा|
    उक्त अधिनियम की यह व्यवस्था समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में लागू होगी, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त के अतिरिक्त सी.बी.एस.सी. (CBSE) एवं आई. सी. एस. ई.(ICSE) बोर्ड के विद्यालयों पर भी यह व्यवस्था लागू है| आप अपने आस-पड़ोस (Neighbourhood) जो की शहरी क्षेत्र में वॉर्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रो में ग्राम पंचायत, के किसी भी मान्यता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं |
    उक्त अधिनियम की यह व्यवस्था समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में लागू होगी, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त के अतिरिक्त सी.बी.एस.सी. (CBSE) एवं आई. सी. एस. ई.(ICSE) बोर्ड के विद्यालयों पर भी यह व्यवस्था लागू है| आप अपने आस-पड़ोस (Neighbourhood) जो की शहरी क्षेत्र में वॉर्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रो में ग्राम पंचायत, के किसी भी मान्यता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं |
Main Points
शहरी क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया
आवेदनशहरी क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेब पोर्टल http//:rte25.upsdc.gov.in पर मोबाइल नंबर से रेजिस्ट्रेशन करें एवं यूज़र मैनुअल की मदद से ई-फॉर्म भरें।
आप अपने वॉर्ड (ward) के किसी भी मान्यता प्राप्त, गैर-अल्पसंख्यक निजी-विद्यालयों का नाम भर सकते हैं। वॉर्ड भरते ही आपको उस वॉर्ड में स्थित विद्यालयों की सूची दिखाई देगी, आपको प्रदर्शित सूची में से ही विद्यालय भरना है।
यदि आप एक से अधिक निजी-विद्यालयों का नाम देना चाहते हैं तो ई. फॉर्म में वरीयता के क्रम के आधार पर वॉर्ड के विद्यालयों का विकल्प भरें। आवेदक कम से कम 1 और अधिकतम 10 अपने पसंद के विद्यालय का विकल्प दे सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन मेनुअल है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन करने वाला मैन्युअल फॉर्म पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
इसे पूरा भर कर ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें। दस्तावेज़ों पर अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना आवश्यक है।
फॉर्म जमा हो जाने क बाद आपको एक रसीद दी जाएगी उसे संभाल कर रखें ।
आवेदन की वर्तमान स्थिति जानने के लिए समय-समय पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करते रहें ।
विद्यालय आवंटित हो जाने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से चिट्ठी लेकर आवंटित विद्यालय में संपर्क करें तथा अपने बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित करें ।
आवेदन
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया