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(निराश्रित दिव्यांगजन के भरण-पोषण हेत अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना)

Short Description


निराश्रित दिव्यांगजन के भरण-पोषण हेत अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना पात्रता व शर्तेः
  • ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आय पूर्ण कर लिया हो और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
  • उत्तर प्रदेश के निवासी है एवं वास्तव में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे है।
  • वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
    आय
  • गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। (अनुदान प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)
    अनुदान की दर
  • इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर रू0 500/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह होगी जो कि समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी।
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